मयंक चैन डकैती व दौहरे हत्याकांड में रंगा व चीनी सहित नो दोषी करार। कल सुनाई जायेगी सजा
: शहर के चर्चित मयंक चैन डकैती हत्याकाण्ड में आज अदालत ने सुनवाई की और घटना के आरोपी नौ लोगों के खिलाफ आरोप तय करते हुये कल फैसला सुनाने का ऐलान किया। आज के दिन यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।
सात साल पहले 15 मई 2017 को शहर के होलीगेट अंदर स्थित कोयला वाली गली में मयंक चैन की आभूषणों की दुकान बदमाशों ने हमला बोल दिया था। सशस्त्र बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुये डकैती की घटना को अंजाम दिया था। शाम के समय सर्राफा कारोबारी मयंक अग्रवाल की दुकान पर नकाबपोश बदमाशों ने हमला किया था। सिर पर हैलमेट लगाये बदमाशों ने दुकान पर ही बैठे मयंक अग्रवाल, बड़े भाई विकास अग्रवाल और एक अन्य व्यापारी मेघ अग्रवाल को गोली मार दी
थी। इसमें विकास और मेघ अग्रवाल की मौत हो गयी। मयंक को भी दो गोलियां लगी थीं और वह गंभीर रूप से घायल हुये। गोलियां बरसाकर बदमाश दुकान से लगभग पांच करोड़ रुपए के जेवरात, सोने की चैन और नगदी लूट ले गये थे। पांच करोड़ की इस डकैती में प्रमुख रूप से रंगा- बिल्ला गैंग का नाम सामने आया। घटना के सात दिन बाद पुलिस ने शहर के रतन कुण्ड सोने का कलसा क्षेत्र के एक बंद मकान में दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आज इस मामले में स्पेशल जज ईसी एक्ट ब्रह्मतेज चतुवेर्दी की अदालत में यह मामला फैसले के लिये आया जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने आरोपियों पर अपराध तय किये और उनका दोष मानते हुये फैसला सुरक्षित रख लिया। इस संबंध में शासकीय अधिवक्ता चंद्रभान सिंह ने बताया कि कल दोपहर तक इस मामले में फैसला सुनाया जायेगा।
जेलों में बंद आरोपी लाये गये मथुरा
मयंक चैन हत्या-लूटकाण्ड में फैसला सुनने के लिये आज विभिन्न जेलों में बंद इस घटना के आरोपियों को विभिन्न वाहनों से पुलिस की कस्टडी और भारी सुरक्षा के बीच मथुरा के न्यायालय लाया गया। आरोपी राकेश चतुर्वेदी उर्फ रंगा, नीरज चतुर्वेदी, कामेश उर्फ चीनी, महेश यादव, सौरभ यादव, आदित्य नागर, हर्षवर्धन चतुर्वेदी, आयुष चतुर्वेदी और लखन नौहवार को फैसला सुनाने के लिये बुलाया गया था। न्यायालय परिसर में इस दौरान सुरक्षा को देखते हुये कड़ी व्यवस्था थी।